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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2020 मप ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म / पात्रता व शर्तें

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मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में किसानों के लिए मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2020 (Mukhyamantri Solar Pump Yojana MP Online Registration) के तहत ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने शुरू कर दिये हैं। एमपी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत किसानों को सिंचाई खेती से संबंधित पंप राज्य सरकार वितरित करेगी। इस सरकारी योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने 5 वर्षों में 2 लाख सोलर पम्प स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। पहले नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इस योजना का कार्यान्वन करता था पर सरकार ने अब अलग से इसके लिए पोर्टल cmsolarpump.mp.gov.in लॉन्च कर दिया है जहां पर आप सब्सिडी पर मिलने वाले पंप के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Mukhyamantri Solar Pump Yojana MP Online Registration Form) कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश सीएम सोलर पंप योजना 2020 (CM Solar Pump Online Registration) के लिए केंद्र सरकार और एमपी सरकार द्वारा 90% अनुदान (MP Solar Pump Anudan Yojana 2020) दिया जा रहा है| जिससे की किसानों को सस्ते दामों पर पंप वितरित किए जा सकें। सोलर पंप स्कीम के तहत प्रदेश में आवेदक की मांग देखते हुए उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जा रही है जहां पर बिजली ठीक से नहीं पहुँच पाई है।

इसके अलावा योजनांतर्गत कृषक को सोलर पम्प का लाभ इस शर्त पर दिया जाएगा कि कृषक की कृषि भूमि के उस खसरे / बटांकित खसरे पर भविष्य में विद्युत पम्प लगाये जाने पर उसको विद्युत प्रदाय पर कोई अनुदान देय नहीं होगा।

एमपी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना ऑनलाइन आवेदन

मप सीएम सोलर पम्प योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण (Mukhyamantri Solar Pump Yojana MP Online Registration Form) कैसे करना है इसके लिए आवेदन प्रक्रिया निम्न्लिखित जो आप फॉलो कर सकते हैं:

  • सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट https://cmsolarpump.mp.gov.in पर जाना है।
  • होम पेज पर आपको दाईं ओर दिये गए “नवीन आवेदन करें” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • Madhya Pradesh CM Solar Pump Online Registration

    मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना ऑनलाइन पंजीकरण 2020

  • Direct Link : मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और लॉगिन | MPCM Solar Pump Yojana
  • ऊपर दिये लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा जहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और आगे बढ़ना है।
  • MP Mukhyamantri Solar Pump Yojana Online Form

    मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना ऑनलाइन लॉगिन 2020

  • ओटीपी दर्ज करने के बाद आप मप मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2020 के लिए आगे की पंजीयन प्रक्रिया पूरी करके अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।

सोलर पंप के लिए ऑनलाइन आवेदन (CM Solar Pump Online Registration Last Date) करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2020 है पर कोरोनावाइरस की महामारी के चलते इसको आगे बढ़ाया जा सकता है।

सीएम सोलर पंप क्षमता और प्रकार

मध्य प्रदेश सीएम सब्सिडी पर मिलने वाले सोलर पंप कितनी क्षमता (mpcmsolarpump Capacity & Types) के हैं और कौनसे प्रकार के हैं इसकी जानकारी आप नीचे देख सकते हैं:

क्रमांक सोलर पम्पिंग सिस्टम के प्रकार कुल राशि (हजार में) हितकारी (किसान) अंश (हजार में) डिस्चार्ज (लीटर में प्रतिदिन)
1. 1 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल 175480 17500 30 मी. के लिए 42000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी.
2. 2 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल 212395 21000 10 मी. के लिए 180000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 12 मी.
3. 2 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल 235319 23500 30 मी. के लिए 63000 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी.
4. 3 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल 341330 34000 30 मी. के लिए 105000 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी.
50 मी. के लिए 63000 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 75 मी.
70 मी. के लिए 42000 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
5. 5 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल 453680 68000 50 मी. के लिए 100800 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 67200 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 45600 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.
6. 5 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल 411950 68000 50 मी. के लिए 91200 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 62400 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 40800 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.
7. 7.5 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल 645510 260000 50 मी. के लिए 141750 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 94500 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 64125 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.
8. 7.5 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल 570310 260000 50 मी. के लिए 128250 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 87760 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 57375 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.
9. 10 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल 936250 468000 50 मी. के लिए 189000 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 126000 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 85500 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.
10. 10 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल 714760 357500 50 मी. के लिए 171000 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 117000 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 76500 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.

अगर किसी उम्मीदवार को सोलर पम्प के लिए अपना पंजीकरण करने में किसी प्रकार की परेशानी आती है तो वे नीचे दी गई पीडीएफ़ में से पूरी प्रक्रिया देख सकते हैं।

मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना 2020 के तहत अनुसूचित-जाति एवं जनजाति के किसानो को एक हेक्टेयर भूमि पर 5 हॉर्स-पावर तक के सोलर पम्प पर मुफ्त बिजली भी दी जाएगी और स्थाई संयोजन वाले किसानो को 1 रुपये 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी दी जाएगी।

मध्य प्रदेश सीएम सोलर पम्प योजना पात्रता, नियम व शर्तें

योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाइयों को नीचे दी गई शर्तों (Mukhyamantri Solar Pump Yojana MP Online Form Requirements) को पूरा करना होगा तभी वे स्कीम का लाभ ले सकते हैं।

  • आवेदन केवल आवेदक की भूमि के लिए ही स्वीकार्य होगा।
  • सोलर पम्प संयंत्र का उपयोग केवल सिंचाई हेतु होगा तथा इसका विक्रय या हस्तांतरण नहीं किया जा सकता।
  • मापदण्ड अनुसार मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से सोलर पम्प स्थापित कराने के लिए सहमती प्रदान करना होगी।
  • मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के निर्देशानुसार अग्रिम आवेदन राशि एवं शेष राशि निर्धारित अवधि में जमा कराने के लिए सहमती प्रदान करना होगी।
  • सोलर ऊर्जा आधारित जल पंपिग संयंत्र को विहित कार्य हेतु उपयोग में होगा एवं इसकी सुरक्षा एवं सामान्य रख-रखाव की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
  • यदि सोलर पम्प स्थापना के उपरांत उस पर किसी भी प्रकार की टूट-फूट या चोरी होती है तो उसकी जिम्मेदारी निगम की नहीं होगी।
  • सोलर पम्प के कन्ट्रोलर एवं मोटर सेट इत्यादि से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
  • सोलर प्लेटों की समय-समय पर सफाई की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

इसके अलावा किसी भी अन्य जानकारी के लिए आवेदक नीचे दिये गए नंबरों (Madhya Pradesh CM Solar Pump Scheme Helpline Numbers) या पते पर संपर्क कर सकते हैं और आप नीचे कमेंट करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं।
मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम लिमिटेड – उर्जा भवन ,लिंक रोड नं. – 2 / शिवाजी नगर ,भोपाल (मध्यप्रदेश)
हेल्पलाइन नंबर – 0755-2575670 , 2553595


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