बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्ध लोगों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana – MVPY) के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिये हैं। सभी वृद्ध लोग जिनकी आयु 60 से 79 वर्ष की है उन्हे राज्य सरकार 400 रूपये प्रतिमाह पेंशन भत्ते के रूप में देगी और जिनकी आयु 80 वर्ष या इससे अधिक है उन्हे 500 रूपये प्रतिमाह बिहार मुख्यमंत्री बुढ़ापा (वृद्धजन) पेंशन योजना (Bihar Mukhyamantri Vriddhjan Pension Yojna) के अंतर्गत दिये जाएंगे। सभी पात्र वृद्ध लोग sspmis.in वेबसाइट पर जाकर CM वृद्धजन पेंशन योजना का ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं जिसके लिए सम्पूर्ण जानकारी नीचे दी गई है।
इस सरकारी योजना के अंतर्गत सभी जाति, धर्म किसी भी वर्ग का कोई भी बूढ़ा व्यक्ति पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकता है। इस Universal old age pension scheme (मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना) में अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) / BPL सभी वर्ग के लोग पात्र हैं।
60 साल या इससे ऊपर उम्र के लोग यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन योजना बिहार के लिए ऑनलाइन पंजीकरण (Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana online application form) कैसे करें इसके लिए आप आर्टिक्ल में दी जानकारी पढ़ सकते हैं।
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 2020 ऑनलाइन आवेदन
बिहार मुख्यमंत्री बुढ़ापा पेंशन योजना 2020 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण (MVPY Online Registration) करने या आवेदन पत्र भरने के लिए आप नीचे बताये गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
- आवेदक को सबसे पहले बिहार समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक sspmis.in वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के मुख्य पेज पर “Click here to Apply Online Registration for Mukhyamanti Vriddhjan Pension Yojna (MVPY) (मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करे)” पर क्लिक करना है।
- Direct Link : https://www.sspmis.in/CheckMvpyAadharAuth
- ऊपर दिये गए डाइरैक्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension Scheme का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
Verify Aadhar Mukhyamantri Vriddhjan Pension Yojna
- जिसके बाद उम्मीदवार को पूछी गई जानकारी जैसे की District name, Block name, Aadhaar number, Name and Date of birth आदि भर कर “Validate Aadhaar” के बटन पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद “Register New Beneficiary” के लिंक पर क्लिक करना है और बिहार CM बुढ़ापा पेंशन योजना 2020 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई जानकारी को भरना है जैसा नीचे इमेज में दिखाया गया है
Bihar Mukhyamantri Vridha Pension Online Apply Form 2020
- CM वृद्धावस्था पेंशन योजना के रजिस्ट्रेशन प्रोसैस को पूरा करने के बाद आप अपनी Acknowledgement भी प्रिंट कर सकते हैं।
Print Bihar Mukhyamantri Vridha Pension Scheme Acknowledgement
- Alternate Link to Apply Online – https://www.sspmis.in/CheckPublicAadharAuth
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 2020 आवेदन की स्थिति
बिहार वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत अपने ऑनलाइन पंजीकरण की स्थिति जांचने के लिए आप नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं:
- पहले इस https://www.sspmis.in पर जाएँ।
- होमपेज पर ‘ Beneficiary Status’ के ऑप्शन पर स्क्रोल करना है और “Search Beneficiary Status” के लिंक पर क्लिक करना है।
- डाइरैक्ट लिंक : https://www.sspmis.in/SearchOnlineBeneficiary
Application Status Bihar Vridha Pension Yojana
- जिसके बाद लाभार्थी Beneficiary ID, Sanction No., Account No., Aadhar Number, Mobile no. के माध्यम से MVPY की आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
अगर आपको ऊपर बताये गए स्टेप्स के जरिये वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और अपने पंजीकरण की स्थिति की जांच करने में किसी भी तरह की परेशानी होती है तो नीचे दिये गए User Manual को पढ़ सकते हैं।
बिहार वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन पत्र डाउनलोड
राज्य के इच्छुक वृद्ध नागरिक CM बुढ़ापा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते है जिसकी जानकारी निम्न्लिखित है:
फॉर्म लिंक : https://www.sspmis.in/MVPY_Scheme_Doc.pdf

Bihar Vridha Pension Registration Form
आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद इसमें पूछी गई जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी है और इसे समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना है तभी आपका नाम वृद्धजन पेंशन लाभार्थी सूची में जोड़ा जाएगा। पेंशन की राशि सभी लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधा ट्रान्सफर करी जाएगी।
CM वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY) 2020 पात्रता
बिहार सरकार की इस वृद्धजन मासिक पेंशन स्कीम के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास निम्न्लिखित योग्यता होनी चाहिए तभी वे इस योजना का लाभ ले सकेंगे:
- उम्मीदवार बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की कम से कम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए।
- जो भी वृद्ध व्यक्ति सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हे इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।
- आवेदक पहले से ही किसी अन्य पेंशन स्कीम का लाभ ना ले रहा हो।
वृद्धावस्था पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर
Helpline Number
+91-612-25465210/12
Toll Free Number
1800 345 6262
Email
sspmishelp@gmail.com