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उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2020 –प्रवासी स्वरोजगार योजना एप्लिकेशन फॉर्म / लोन और पात्रता

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Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2020 | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना Application Form | उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2020
उत्तराखंड सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है जिसके लिए सभी प्रवासी मजदूर ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन / रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अपना उद्योग शुरू करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अन्य शैडयूल्ड बैंकों के जरिये लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / आवेदन करने के लिए सभी प्रवासी मजदूरों को सरकार की आधिकारिक वैबसाइट पर जाना होगा। योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र अथवा रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा और बैंक में जाकर सभी दस्तावेजों समेत जमा करवाना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उत्तराखंड सरकार राज्य के उद्यमशील एवं प्रवासी उत्तराखण्ड वासियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस योजना के तहत विनिर्माण में 25 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपये तक की परियोजनाओं पर ऋण मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के प्रचार प्रसार के लिए सरकार द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिये गए कि इस योजना की जानकारी गांव गांव तक पहुंचाई जाये ताकि युवा इस योजना का लाभ उठा सकें। जन प्रतिनिधियों एवं जिलास्तरीय अधिकारियों के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये। इस योजना के तहत लाभार्थियों को लोन लेने में कोई समस्या न हो इसके लिए जिलाधिकारी, बैंकर्स से समन्वय करें।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना रजिस्ट्रेशन

उत्तराखंड सरकार ने प्रवासियों के लिए शुरू की गई इस लोन योजना के लिए दो प्रकार से रजिस्ट्रेशन का इंतेजाम किया है एक तो वह जिसमें व्यक्ति खुद से जाकर बैंक में ऑफलाइन आवेदन दे सकता है दूसरा वह जिसमें आप घर बैठे भी अपने फोन या लैपटाप के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं हम आपको दोनों प्रक्रिया बताने जा रहे हैं:

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

CM स्वरोजगार योजना का ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए उम्मीदवारों को नीचे दिये गए प्रोसैस को फॉलो करना होगा जो कुछ इस प्रकार है:

  • इच्छुक व्यक्ति को इस msy.uk.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा।
  • यहाँ पर होमपेज के ऊपर ऑनलाइन आवेदन के सेक्शन में “पंजीकरण करें” के लिंक पर क्लिक करना है।
  • ऊपर दी गई प्रक्रिया के अनुसार क्लिक करने पर उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म स्क्रीन खुल जाएगी जैसी नीचे इमेज में दिख रही है:
    Uttarakhand Mukhyamantri Swarojar Yojana Online Registration Form

    Uttarakhand Mukhyamantri Swarojar Yojana Online Registration Form

  • यहाँ पर व्यक्ति को अपनी जानकारी जैसे की ईमेल, पासवर्ड, नाम, पैन कार्ड नंबर, पता, जिला, पिन कोड, शहर, मोबाइल नं आदि भर कर पंजीकरण करना है।
  • पोर्टल पर अपनी आईडी बना लेने के बाद यूसर को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए ईमेल आईडी और पासवर्ड के जरिये लॉगिन करना है जैसा की नीचे इमेज में दिखाया गया है:
    Uttarakhand Mukhyamantri Swarojar Yojana Login Apply Online

    Uttarakhand Mukhyamantri Swarojar Yojana Login Apply Online

  • ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बाद आवेदक को कुछ समय का इंतेजार करना है क्यूंकि सरकार सारी जानकारी को सत्यापित करके तभी योजना का लाभ देगी।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आवेदन फॉर्म

कोई भी इच्छुक व्यक्ति नीचे दी गई आसान से प्रक्रिया को फॉलो करके बैंक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकता हैं जिसके बाद वह किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक और अन्य शैडयूल्ड बैंक में जाकर लोन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2015 के तहत आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप को नीचे दिये गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना रजिस्ट्रेशन / एप्लिकेशन फॉर्म

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना रजिस्ट्रेशन / एप्लिकेशन फॉर्म 2015 कुछ इस तरह से दिखाई देता है

Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana Application Form

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एप्लिकेशन फॉर्म

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 की सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप उत्तराखंड एमएसएमई डिपार्टमेंट की वैबसाइट के नीचे दिये गए लिंक से योजना का विवरण पीडीएफ़ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।
https://doiuk.org/upload/2932013250.PDF

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता

  • इस योजना के अन्तर्गत आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।
  • योजना के अन्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी।
  • आवेदक अथवा उसके परिवार के सदस्य को योजना के तहत केवल एक बार लाभान्वित किया जायेगा।
  • लाभार्थियों का चयन अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रोजेक्ट वायबिलिटी को देखते हुए ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर किया जायेगा।
  • आवेदन की प्रक्रिया एवं योजना का क्रियान्वयन आवेदक, महाप्रबंधक एवं जिला उद्योग केन्द्रों में ऑनलाइन एवं मैनुअल आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदक द्वारा पिछले 5 वर्ष के भीतर भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त नहीं किया हो।
  • अनुसूचित जाति / जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिवयंगजन के आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ देनी होगी।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जरूरी दस्तावेज

  • विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
  • जन्म तिथि का प्रमाण
  • शैक्षिक योग्यता का प्रमाण (यदि कोई हो)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • दिव्यांग श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • उत्तराखंड का अधिवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति
  • शपथ पत्र

स्वरोजगार योजना के तहत कितना लोन मिलेगा

  • विनिर्माण क्षेत्र में परियेाजना की अधिकतम लागत 25 लाख रूपये और सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत 10 लाख रूपये होगी।
  • एमएसएमई नीति के अनुसार वर्गीकृत श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, श्रेणी बी व बी़ में 20 प्रतिशत तथा सी व डी श्रेणी में कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत तक मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।
  • उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी, अनुदान के रूप में समायोजित की जायेगी।
  • योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जबकि विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 05 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना – मुख्य बिन्दु

योजना बिन्दु बारे में
योजना का नाम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
योजना किसके लिए है सभी पात्र उत्तराखंड वासी जो अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं
योजना का प्रकार स्वरोजगार के लिए लोन योजना
योजना कब शुरू हुई वैसे तो योजना 2015 में शुरू हुई लेकिन इसे दोबारा 28 मई 2020 को प्रवासी उत्तराखंड वासियों के लिए शुरू किया गया है।
कितना लोन मिलेगा परियोजना की अधिकतम लागत का 90% (विनिर्माण क्षेत्र में परियेाजना की अधिकतम लागत 25 लाख रूपये और सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत 10 लाख रूपये होगी।)
लोन कहाँ से मिलेगा राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक आदि
आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन और ऑनलाइन
आवेदन पत्र फॉर्म डाउनलोड करें
योजना का विवरण डाउनलोड करें
आधिकारी वैबसाइट https://doiuk.org

स्वरोजगार योजना से युवाओं को मिलेगा अवसर

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से रिवर्स पलायन को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना राज्य के उद्यमशील युवाओं और कोविड19 के कारण उत्तराखण्ड वापस लौटे लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्घ कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इससे कुशल और अकुशल दस्तकार, हस्तशिल्पि और बेरोजगार युवा खुद के व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित होंगे। राज्य सरकार द्वारा रिवर्स पलायन के लिए किए जा रहे प्रयासों में योजना महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

मार्जिन मनी होगी अनुदान के रूप में समायोजित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों के माध्यम से सभी पात्र विनिर्माणक, सेवा और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए वित्त पोषित किया जायेगा। एमएसएमई विभाग द्वारा योजना के अन्तर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन
योजना के क्रियान्वयन के लिए एमएसएमई विभाग के नियंत्रणाधीन उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड नोडल विभाग होगा। योजना का क्रियान्वयन जिला स्तर पर जिला उद्योग केन्द्र द्वारा किया जायेगा।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) हेल्पलाइन नंबर

Uttarakhand CM Swarojgar Yojana Helpline Number

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) हेल्पलाइन नंबर

तकनीकी सहायता के लिए इस नंबर पर कॉल करें: 1800-270-1213


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