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मध्य प्रदेश ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म –कामगार सेतु पोर्टल Online Registration

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मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना लॉन्च कर दी है। जिसके लिए एक अलग से ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल भी लॉन्च किया है जिस पर आप ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह सरकारी योजना उन प्रवासी मज़दूरों के लिए है जो लॉकडाउन के दौरान वापस राज्य यानि अपने घर आए हैं। इन प्रवासी मजदूरों को इस ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना 2020 के तहत मध्य प्रदेश सरकार 10,000 रूपये तक का लोन बिना ब्याज के उपलब्ध कराएगी जिससे वो अपना रोजगार फिर से शुरू कर सकें।

मध्य प्रदेश ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना और ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल की लॉन्चिंग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के अलग-अलग कोने से जुड़े श्रमिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात करके करी और उन्हे आश्वासन दिया की उन्हे अपना रोजगार फिर से इसी राज्य में शुरू करने के लिए सरकार बिना ब्याज के लोन के साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी।

MP ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना की सबसे अच्छी बात यह है की लोगों को लोन लेने के लिए किसी भी तरह के कोई कागजात गिरवी रखने की जरूरत नहीं है।

ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना – ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

Time needed: 20 minutes.

राज्य सरकार ने योजना के कार्यान्वन में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए और लोन लेने के लिए आवेदकों और जरूरतमंदों को दफ्तरों के चक्कर ना काटना पड़े इसके लिए ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल भी लॉन्च किया है, तो चलिये देखते हैं ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:

  1. आधिकारिक ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल

    इच्छुक प्रवासी मजदूर सबसे पहले आधिकारिक ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल http://kamgarsetu.mp.gov.in पर जायेंMP Gramin Kamgar Setu Portal Homepage

  2. वेबसाइट होमपेज

    वेबसाइट के होमपेज पर “पंजीकरण करें” के ऑप्शन का चयन करेंMP Mukhyamantri Gramin Street Vendor Loan Scheme Registration Link

  3. How to Apply Online MP Mukhyamantri Gramin Street Vendor Loan Scheme

    पंजीकरण करें के लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जिस पर OTP के माध्यम से मोबाइल नंबर सत्यापन करना हैMP Mukhyamantri Grameen Street Vendor Loan Scheme Mobile No

  4. How toVerify Mobile No. on Gramin Kamgar Setu Portal

    सफलतापूर्वक मोबाइल नंबर सत्यापित होने के बाद ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा यहाँ पर इमेज में दिखाई गई निम्न्लिखित जानकारी जैसे की जिला, विकास खंड, रोजगार आदि भर कर “सबमिट करें” बटन पर क्लिक करना है:MP Mukhyamantri Rural Street Vendor Loan Scheme Registration Form

  5. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म

    ऊपर पूछी गई जानकारी भरने के बाद जैसे ही आप सबमिट करें के बटन पर क्लिक करोगे ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर लोन योजना 2020 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा जो कुछ इस तरह का दिखेगाMP Mukhyamantri Gramin Street Vendor Loan Scheme Application Form

  6. ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म

    जिसके बाद इस ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई जानकारी जैसे की आवेदन का नाम, आवेदन की जन्म तिथि, लिंग, पिता / पति का नाम, स्थायी पता आदि भर कर ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लेना है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना – जरूरी पात्रता व शर्तें

सभी प्रवासी मजदूर जो ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं वह नीचे बताई गई कुछ जरूरी पात्रता व शर्तों को पढ़ लें जो सरकार द्वारा जारी की गई हैं:

  • आवेदक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसके पास निवास प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के भीतर होनी चाहिए।
  • आवेदक पहले रेहड़ी / ठेला या फिर कोई छोटा-मोटा काम करता हो मतलब जो लोग पहले इस तरह के रोजगार को करते थे उन्हे ही योजना का लाभ मिलेगा।
  • आवेदक किसी भी जाति / मत / पंथ का हो वह इस योजना का लाभ ले सकता है। किसी भी अन्य जाति, मजहब के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है।
  • आवेदक कितना भी पढ़ा लिखा हो वह भी योजना का पात्र माना जाएगा।
  • आवेदक ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखता हो या वहीं पर रह रहा हो।

MP ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर कर्ज योजना – लाभार्थी सूची

मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर लोन स्कीम का लाभ किन-किन व्यवसाय से जुड़े लोगों को मिलेगा इसकी सूची आप नीचे देख सकते हैं:

  • केश शिल्पी
  • हाथ ठेला चालक
  • साइकिल रिक्शा चालक
  • कुम्हार
  • साइकिल एवं मोटरसाइकिल मैकेनिक
  • बढ़ई
  • ग्रामीण शिल्पी
  • बुनकर
  • धोबी
  • टेलर
  • आइसक्रीम रेहड़ी वाला
  • फल वाला
  • समोसा/कचोरी बेचने वाला
  • ब्रेड-बिस्किट वाला
  • मुर्गी-अंडे वाले
  • औजारों को बनाने वाले

ऊपर बताई गई सूची के अलावा जो भी लोग छोटे बर्तन, जुते-चपल, झाड़ू आदि और कर्मकार मंडल से संबंधित व्यवसाई हैं वो भी मध्य प्रदेश CM ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर लोन स्कीम का लाभ ले सकते हैं।

मध्य प्रदेश CM ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर लोन स्कीम – Implementation

MP मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर लोन स्कीम के तहत आवेदन करने के 30 दिन के अंदर बैंक की ओर से लोन मंज़ूर किया जाएगा। जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लोगों को दिया जाएगा। योजना में आवेदकों की सही पहचान के लिए सरकार ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को भी इसमें एक संचालन बॉडी की तरह जोड़ा है। जिससे कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से लोन ना ले सके।

हर ज़िले में इस योजना का नोडल अधिकारी कलेक्टर को नियुक्त किया जायगा जो इस लोन स्कीम के सफल कार्यान्वन की समीक्षा करेंगे। जिन वेंडर्स को लोन चाहिए वो ऊपर बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके कामगार सेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन तो कर ही सकते हैं साथ ही कियोस्क के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में भी आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल हेल्पलाइन नंबर

हेल्पलाइन नंबर – 0755-2700800
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर – 181


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