प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) किसानों के लिए एक फसल बीमा योजना है जिसे 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के लिए लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भारी बारिश, प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण क्षतिग्रस्त फसलों के नुकसान होने पर केंद्र सरकार किसानों को फसल बीमा के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना असल में ख़राब मौसम की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई का सबसे सस्ता और सुरक्षित साधन है।
किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से कर सकते हैं। पीएम फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन PMFBY पोर्टल pmfby.gov.in के माध्यम से भरे जा सकते हैं। किसान पीएमएफ़बीवाई इन्शुरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर का उपयोग करके अपनी प्रीमियम राशि जान सकते हैं। केंद्र सरकार सफलतापूर्वक पूरे देश में इस सरकारी योजना को चला रही है। पीड़ित किसान खरीफ और रबी की फसलों के लिए पीएम फसल बीमा योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देशय प्रकृतिक आपदा जैसे भारी बारिश, तूफान, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि के कारण फसलों में हुये नुकसान की भरपाई करके किसानों की मदद करना है। हाल ही में वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट की घोषणा करते समय सरकार ने PMFBY के लिए अतिरिक्त 15,500 करोड़ रूपए का बजट भी आवंटित किया है। योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओ की वजह से बर्बाद हुई फसल पर बीमित रकम सीधा किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) 2020 आवेदन
पीएम फसल बीमा योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन योजन आके आधिकारिक पोर्टल pmfby.gov.in और ऑफलाइन आवेदन वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) के माध्यम से किया जा सकता है।
दोनों तरीकों में से किस तरह से नामांकन किया जा सकता है?
ऋणी किसान: ऋणी किसानों को केवल बैंकों के माध्यम से पंजीकृत किया जाता है क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मौसमी फसल ऋण लेने वाले किसानों के लिए बीमा अनिवार्य है।
गैर ऋणी किसान: जिन किसानों ने कोई फसल ऋण नहीं लिया हुआ है वो दोनों में से किसी भी तरीके से फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिये गए चरणों का पालन करें।
चरण 1: सबसे पहले आपको PM फसल बीमा योजना के आधिकारिक पोर्टल pmfby.gov.in पर जाना है।
चरण 2: इसके बाद होमेपेज पर “Farmer Corner” में “Apply for Crop Insurance by yourself” के लिंक पर क्लिक करें, जैसा नीचे दिखाया गया है।

चरण 3: जिसके बाद आपको Farmer Application पेज दिखाई देगा, जहां पर आपको “Guest Farmers” के बटन पर क्लिक करना है। या फिर आप इस direct link पर भी क्लिक कर सकते हैं।

चरण 4: इसके बाद आपके पास प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसान पंजीकरण फार्म खुल जाएगा जो कि इस प्रकार दिखता है।

चरण 5: इस फार्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यान से भरें जैसे कि नाम, पता, फोन नंबर, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की जानकारी इत्यादि। सभी जानकारी भरने और अपना मोबाइल नंबर OTP से सत्यापित और आधार नंबर सत्यापित करने के बाद “Create User” के बटन पर क्लिक करें।
चरण 6: किसान पंजीकरण के बाद अपने मोबाइल नंबर और OTP की मदद से लॉगिन करें और बाकी के चरणों को पूरा करें जैसे कि दस्तावेज़ अपलोड आदि। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक “Receipt / Reference” नंबर मिलेगा जिसका इस्तेमाल आवेदन की स्थिति पता करने के लिए किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) से अब तक लाखों किसान फायदा उठा चुके हैं और आगे-आगे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इस योजना से किसानों की आय तो बढ़ ही रही है और उनके ऊपर पढ़ रहे कर्ज का बोझ भी कम हो रहा है।
फसल बीमा योजना आवेदन स्थिति पता करें
जो किसान योजना पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो PMFBY एप्लिकेशन स्टेटस बड़ी आसानी से जान सकते हैं।
PMFBY Application Status अथवा आवेदन की स्थिति पता करने के लिए योजना पोर्टल के होमेपेज पर “Application Status” के लिंक पर क्लिक करके अपना “Receipt Number” डालना है और “Check Status” के लिंक पर क्लिक करना है।
पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) – जरूरी दस्तावेज़
- किसान के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
- किसान के पास आधार कार्ड से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए।
- किसान द्वारा फसल की बुवाई शुरू किए हुए दिन की तारीख बतानी जरूरी है।
- किसान के पास खसरा नंबर / खाता नंबर का दस्तावेज़ होना जरूरी है।
- बुआई प्रमाण पत्र भी योजना के आवेदन के लिए जरूरी है जिसे अपने क्षेत्र के पटवारी, ग्राम सरपंच या प्रधान की मदद से प्राप्त किया जा सकता है।
- अगर खेत बटाई या किराये पर लेकर फसल बोई गई है, तो खेत के असली मालिक के साथ करार की कॉपी की फोटोकॉपी साथ जरूर रखें। इसमें खेत का खसरा नंबर / खाता नंबर जरूर साफ तौर पर लिखा होना चातहए।
पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) – जरूरी पात्रता, योग्यता
- पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) में अपनी जमीन के साथ-साथ पट्टे पर ली हुई जमीन की फसल का बीमा भी कराया जा सकता है।
- सभी किसान, जिनमें काश्तकार और बटाई पर अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले भी शामिल हैं, इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।
- किसानों को अधिसूचित / बीमित फसलों पर बीमाहित होना चाहिए। ऋण लेने वाले किसानों के लिए यह बीमा करवाना अनिवार्य है।
PMFBY प्रीमियम राशि
प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत किसानों द्वारा भरा जाने वाला प्रीमियम पहले की अन्य फसल बीमा योजनाओं की अपेक्षा में बहुत ही कम है। खरीफ, रबी और सालाना वाणिज्यिक और बागवानी की फसलों के लिए प्रीमियम कुछ इस प्रकार है।
खरीफ फसलों के लिए: बीमित राशि का 2%
रबी फसलों के लिए: बीमित राशि का 1.5%
सालाना वाणिज्यिक और बागवानी की फसलों के लिए: बीमित राशि का 5%
योजना के लिए वास्तविक प्रीमियम राशि जानने के लिए PMFBY पोर्टल पर अपने राज्य / जिले / फसल और क्षेत्रफल का चयन कर सकते हैं जिसके बाद आपको वास्तविक प्रीमियम राशि दिखा दी जाएगी जिसको किसान को भरना है।
पीएम फसल बीमा योजना 2020 – PMFBY Premium Calculator
PMFBY Insurance Premium Calculator का इस्तेमाल करके आप Crop Insurance से पहले Premium calculate कर सकते हैं, जिसके लिए हम आपको नीचे स्टेप्स बताने जा रहे हैं।
- आवेदक सबसे पहले https://pmfby.gov.in पर जायें
- जिसके बाद “Insurance Premium Calculator” पर क्लिक करें, जैसा की नीचे चित्र में दिखाया गया है।

फसल बीमा योजना के आवेदन के लिए अंतिम तिथि
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अंतिम तिथि इस प्रकार है।
खरीफ फसलों के लिए: 31 जुलाई
रबी फसलों के लिए: 31 दिसम्बर
किसान इस योजना के आवेदन की अंतिम तिथि बैंक, CSC केंद्र, PMFBY पोर्टल, इन्शुरेंस कंपनी और कृषि अधिकारी से पूछकर भी सुनिश्चित कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 – लाभ
- Prime Minister Crop Insurance Scheme का लाभ कोई भी छोटा या बड़ा किसान आवेदन करके प्राप्त कर सकता है और प्राकृतिक आपदाओं के समय होने वाले फसलों के नुकसान की भरपाई प्राप्त कर सकता है।
- फसल का नुकसान होने पर बीमा के लिए आवेदन करने पर किसान के बैंक खाते में Direct Benefit Transfer के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की जाती है।
- पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों को टैक्स फ्री प्रदान की जाती है।
बीमा राशि के लिए दावा कैसे करें – Insurance Claim Procedure
फसलों के नुकसान होने की स्थिति में बीमा राशि के लिए दावा कैसे करें इसकी पूरी जानकारी हम यहाँ दे रहे हैं।
- सबसे पहले किसानों को अपने खेतों में हुये नुकसान के 72 घंटे के भीतर भीतर इन्शुरेंस कंपनी, बैंक, राज्य सरकार अधिकारी, या फिर इन्शुरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर पर इसकी जानकारी देनी होगी।
- अगर आपने बैंक में या फिर अधिकारी को इसकी जानकारी दी है तो वो इन्शुरेंस कंपनी तक इसको पहुंचाएंगे।
- इन्शुरेंस कंपनी जानकारी मिलने का 72 घंटे के अंदर नुकसान निर्धारणकर्ता को नियुक्त करेगी।
- नुकसान निर्धारणकर्ता अगले 10 दिन के भीतर आपकी फसल में हुये नुकसान का आंकलन करेगा।
- इसके बाद 15 दिनों के भीतर बीमा राशि आपके खाते में ट्रान्सफर कर दी जाएगी।
PMFBY बीमा कंपनियों के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर
बीमा राशि का दावा करने के लिए या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में किसी अन्य जानकारी के लिए किसान भाई नीचे दिये गए इन्शुरेंस कंपनियों के टोल फ्री नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
इन्शुरेंस कंपनी का नाम | टोल फ्री नंबर |
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एग्रिकल्चर इन्शुरेंस कंपनी | 1800 116 515 |
बजाज आलियंज इन्शुरेंस कंपनी | 1800 209 5959 |
भारती एक्सा जनरल इन्शुरेंस कंपनी | 1800 103 7712 |
चोलामंडलम MS जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 200 5544 |
फ्युचर जनराली इंडिया इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 266 4141 |
एचडीएफ़सी एर्गों जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 266 0700 |
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 266 9725 |
इफको टोकियो जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 103 5490 |
नेशनल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 200 7710 |
न्यू इंडिया एशुरेंस कंपनी | 1800 209 1415 |
ओरिएंटल इन्शुरेंस | 1800 118 485 |
रिलायंस जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 102 4088 / 1800 300 24088 |
रॉयल सुंदरम जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 568 9999 |
एसबीआई जनरल इन्शुरेंस | 1800 123 2310 |
श्रीराम जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 3000 0000 / 1800 103 3009 |
टाटा एआईजी जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 209 3536 |
यूनाइटेड इंडिया इन्शुरेंस कंपनी | 1800 4253 3333 |
यूनिवर्सल जनरल इन्शुरेंस कंपनी | 1800 200 5142 |
Prime Minister Crop Insurance Scheme (PMFBY) के तहत claim लेने के लिए लाभार्थी किसान PMFBY portal पर “Report Crop Loss” ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। जिसके बाद उंगें ‘Insurance Company Name‘, ‘Toll Free Number‘, ‘Headquarter Email‘, ‘Headquater Address‘ दिखेंगे जहां पर वे संपर्क करके अपनी सहायता राशि के लिए क्लेम कर सकते हैं।
फसल बीमा योजना गाइडलाइन्स PDF
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की लेटैस्ट गाइडलाइन्स नीचे दिये गए लिंक्स से PDF में डाउनलोड की जा सकती है।
PMFBY Revised Guidelines in Hindi: https://pmfby.gov.in/pdf/Revised_Operational_Guidelines_Hindi.pdf
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना – प्रशनोत्तरी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलायी जा रही एक फसल बीमा योजना है। जिसके तहत किसानों को नाममात्र प्रीमियम देकर फसलों का बीमा दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 फ़रवरी 2016 को की थी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ देश भर के सभी छोटे और सीमांत किसान ले सकते हैं

कहरीफ़ की फसलों के लिए बीमा राशि का 2%, रबी की फसलों के लिए बीमा राशि का 1.5% और बागवानी और वार्षिक वाणिज्यिक फसलों के लिए बीमा राशि का 5%

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आवेदन आधिकारिक पोर्टल pmfby.gov.in और बैंकों और CSC केन्द्रों के माध्यम से किए जा सकते हैं

खरीफ की फसलों के आवेदन के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई और रबी के फसलों के बीमा आवेदन के लिए अंतिम तारीख 31 दिसम्बर है

PMFBY आधिकारिक पोर्टल pmfby.gov.in है

जी हाँ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो बीमा कंपनियाँ किसानों को बीमा प्रदान कर रहीं हैं उन्ही के टोल फ्री नंबर पर योजना के बारे में जानकारी ली जा सकती है। सभी बीमा कंपनियों की लिस्ट और टोल फ्री नंबर PMFBY पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
PMFBY – तकनीकी शिकायत और सुझाव
किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने अलग से तकनीकी शिकायत का सेक्शन भी दिया हुआ है। जहां पर किसान पोर्टल पर होने वाली किसी भी तरह की परेशानी के बारे में ऑनलाइन मदद ले सकते हैं। इसके लिए, किसानों को शिकायत पंजीकरण फॉर्म खोलने के लिए “Complaints – Tell Us About Your Problems” अनुभाग पर क्लिक करना होगा जैसा नीचे फोटो में दिखाया गया है।

शिकायत फॉर्म में पूछे गए सभी विवरण भर कर अपनी शिकायत को भेजने के लिए “Submit” बटन पर क्लिक करें।
PMFBY हेल्पलाइन
सभी किसान योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए योजना की ईमेल हेल्पलाइन help.agri-insurance@gov.in पर अपना सवाल लिख कर भी भेज सकते हैं।
योजना की अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक PMFBY पोर्टल pmfby.gov.in पर जाएँ।