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दिल्ली विधवा पेंशन योजना –ऑनलाइन आवेदन / पात्रता / गाइडलाइंस

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दिल्ली सरकार edistrict.delhigovt.nic.in पोर्टल पर दिल्ली विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme / Pension Scheme for Women in Distress) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर रही है। दिल्ली विधवा पेंशन योजना के तहत तलाकशुदा या शादी के बाद छोड़ दी गई महिलायें 2,500 रूपये मासिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकती हैं। तंगी में जीवन काट रही  महिलायें पेंशन (Pension Scheme For Women in Distress) के लिए फॉर्म भरकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।

दिल्ली विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म दिल्ली के आधिकारिक पोर्टल edistrict.delhi.gov.in पर उपलब्ध है। महिला एवं बाल विकास विभाग (Department of Women & Children development – WCD) की इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 दिसंबर 2018 से शुरू हैं।

विधवाओं के अतिरिक्त 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाएं जिनके पास जीवनयापन के लिए पर्याप्त साधन नहीं है और बेहद ही गरीबी में जीवन जी रही हैं वे दिल्ली आधिकारिक पोर्टल पर पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं।

दिल्ली विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म

दिल्ली में विधवा पेंशन योजना वित्तीय सहायता के माध्यम से विधवाओं, तलाकशुदा, त्याग दी गई महिलाओं, निर्जन या निराधार महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी। दिल्ली विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिये गए चरणों का पालन करें

चरण 1: आवेदक को सबसे पहले edistrict.delhigovt.nic.in पोर्टल पर जाना होगा।

चरण 2: वेबसाइट के मेन पेज पर ‘Citizen’s Corner’ के नीचे “New User” लिंक पर क्लिक करना है या फिर आप इस डायरेक्ट लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। जिसके बाद आपको दिल्ली विधवा पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन पेज इस तरह का दिखाई देगा।

Delhi edistrict New User Registration
Delhi edistrict New User Registration

चरण 3: यहां पर उम्मीदवार दस्तावेज़ का चयन कर सकते हैं जिसके बाद उन्हे रजिस्ट्रेशन करने के लिए दस्तावेज़ संख्या दर्ज करनी होगी और “Continue” बटन पर क्लिक करना है। जिसके बाद कुछ इस तरह का फार्म खुल जाएगा।

Delhi eDistrict Citizen Registration Form
Delhi eDistrict Citizen Registration Form

चरण 4: यहां पर उम्मीदवारों को सभी विकल्पों को सही तरीके से भरना है, सभी डिटेल्स को सही तरीके से भरने के बाद नीचे दिये गए “Continue to Register” बटन पर क्लिक करना है जिसके बाद यूजर रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा और दिये गए फोन नंबर पर “Registration ID” और “Password” आ जाएंगे।

चरण 5: यहां पर उम्मीदवारों को “Registration ID” और “Password” के माध्यम से लॉगिन करना होगा और फिर “Apply Online” के लिंक पर जाकर “WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT” क्रमांक 25 के “APPLY” बटन को दबाएँ। दी गई जानकारी की जांच करें, अगर कोई सुधार करना है तो करें और OTP सत्यापित करें।

चरण 6: पोर्टल में आगे पूछिए गई जानकारी भरें और अपने प्रत्येक दस्तावेज़ को स्पष्ट रूप में SCAN करके अपलोड करें। ध्यान रहे कि स्कैन किए हुये दस्तावेज़ का Size 100KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

चरण 7: दस्तावेज़ upload करने के बाद Final Submit करें, OTP verify करें और आवेदन फार्म का प्रिंट लें और सारे मूल डसतावीजों के साथ अपने जिला कार्यालय में जाएँ।

चरण 8: आवेदक समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति की भी जांच करते रहें ताकि अगर किसी प्रकार का कोई Objection आए तो उसमें सुधार करने फार्म को दोबारा Submit कर सकें।

विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और स्वीकृत होने के कुछ दिन बाद ही आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी।

विधवा पेंशन स्कीम दिल्ली – जरूरी दस्तावेज

दिल्ली में विधवा पेंशन योजना के तहत सहायता राशि 2,500 रुपये प्रतिमाह है जो RBI or PFMS के ECS माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में हर तीन महिनें में ट्रान्सफर करी जाएगी। दिल्ली विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए सभी योग्य महिलाओं के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए।

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता
  • रिहायसी / निवास प्रमाण पत्र (कम से कम 5 वर्ष दिल्ली का निवासी होना जरूरी है)
  • आय प्रमाण पत्र (सभी स्त्रोतों से मिलाकर परिवार की आय 1 लाख सालाना से ऊपर नहीं होनी चाहिए)
  • एक Affidavit / Self Declaration Form यह प्रमाणित करने के लिए कि आवेदक पहले किसी भी पेंशन का लाभ नहीं उठा रहा है
  • मरने वाले व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण के लिए इन दस्तावेजों में से कोई एक
    • दफन पर्ची / श्मशान पर्ची
    • कोर्ट आदेश
    • आपके क्षेत्र के प्रधान के द्वारा प्रमाण पत्र
    • हॉस्पिटल या नर्सिंग होम की रिपोर्ट या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट
    • पुलिस पूछताछ के कागज या FIR की कॉपी
    • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • स्वयं घोषणा पत्र

दिल्ली विधवा पेंशन योजना – पात्रता

जो भी महिला इस विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहती है उसका नीचे दी गई पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी है।

  1. महिला कम से कम पिछले पाँच साल से दिल्ली की निवासी होनी चाहिए
  2. महिला की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए
  3. महिला विधवा होनी चाहिए और उसके पास अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए
  4. महिला के पास आधार नंबर से जुड़ा हुआ एक बैंक खाता होना चाहिए
  5. महिला के पास दिल्ली का निवासी होने का प्रमाण होना चाहिए

विधवा पेंशन योजना की गाइडलाइंस

दिल्ली विधवा पेंशन योजना की guidelines नीचे दिये गए लिंक से PDF फ़ारमैट में डाउनलोड की जा सकती हैं।

http://www.wcddel.in/pdf/DelhiPensionWomenDistressNotification.pdf

विधवा पेंशन योजना सहायता राशि आवेदन पूरा होने के अगले महीने से मिलनी शुरू हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट edistrict.delhigovt.nic.in पर जा सकते हैं।


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